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नोएडा में सुपरटेक की 32 मंजिला इमारत गिराने का ट्रायल आज
खरीदार को जानकारी दिए बिना फ्लैट का एरिया कम नहीं कर सकता बिल्डर बताए हुए एरिया से कम का फ्लैट बेचने के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला सुनाया है। आयोग के जस्टिस सी. विश्वनाथ और राम सूरत राम मौर्या ने कहा कि तय शर्तों काे बिल्डर द्वारा पूरा न करना उपभोक्ता अधिकारों के हनन का मामला है। मामला कोलकाता का है, जहां सौमित्रा करमाकर नाम के ग्राहक ने बिल्डर शंकर शाह से दो बेडरूम का फ्लैट 24 लाख रुपए में खरीदा था।खरीदार को जानकारी दिए बिना फ्लैट का एरिया कम नहीं कर सकता बिल्डर बताए हुए एरिया से कम का फ्लैट बेचने के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला सुनाया है। आयोग के जस्टिस सी. विश्वनाथ और राम सूरत राम मौर्या ने कहा कि तय शर्तों काे बिल्डर द्वारा पूरा न करना उपभोक्ता अधिकारों के हनन का मामला है। मामला कोलकाता का है, जहां सौमित्रा करमाकर नाम के ग्राहक ने बिल्डर शंकर शाह से दो बेडरूम का फ्लैट 24 लाख रुपए में खरीदा था।
बिल्डर ने फ्लैट का बिल्ट अप एरिया 850 स्क्वायर फीट बताया था। संदेह होने पर करमाकर ने नगर निगम के लाइसेंस्ड बिल्डिंग सर्वेयर से पैमाइश करवाई। एरिया एग्रीमेंट से 148 स्क्वायर फीट कम निकला। आयोग ने इस मामले में आरोपी बिल्डर पर 7.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले 🙏बिल्डर ने फ्लैट का बिल्ट अप एरिया 850 स्क्वायर फीट बताया था। संदेह होने पर करमाकर ने नगर निगम के लाइसेंस्ड बिल्डिंग सर्वेयर से पैमाइश करवाई। एरिया एग्रीमेंट से 148 स्क्वायर फीट कम निकला। आयोग ने इस मामले में आरोपी बिल्डर पर 7.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले
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