बिलावर हत्याकांड में आईओ के खिलाफ जांच के आदेश

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हत्या मामले में गवाहों को अपने स्तर पर गढ़ने के आरोप में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी (आईओ) के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील याचिका खारिज कर कहा कि अभियोजन की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि दो गवाहों को पूरी तरह से गढ़ा गया था।

वह जानबूझ कर गवाही देने के लिए तैयार किए गए। इस लिहाज से यह मामला बेहद गंभीर हो जाता है। पुलिस महानिदेशक रामकोट में तैनात तत्कालीन पुलिस सब इंस्पेक्टर संजीत शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच सुनिश्चित करवाएं। कठुआ जिले के बिलावर की निवासी रीता देवी की 6 मई 2010 को हुई हत्या हो गई थी। 

इस मामले में न्यायाधीश संजीव कुमार और न्यायाधीश राहुल भारती ने आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले की अपील याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में गवाहों को ‘प्लांट’ किया गया, जो कि बेहद चिंताजनक बात है।


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