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झारखंड: उच्च न्यायालय ने खेलों के आयोजन में ‘गबन’ मामले में सीबीआई जांच के दिए आदेश
मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 2018 में सुशील कुमार सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। राजधानी रांची में 2011 में राज्य द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल घोटाले की त्वरित जांच की मांग की गई थी।
खंडपीठ ने पहले मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा कि एसीबी मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है और राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए गये खेलों के एक दशक से अधिक समय के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है।
सुशील कुमार सिंह ने अपनी याचिका में उल्लेख किया था कि राज्य में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी में 28.38 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय खेलों की आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा जनता का पैसा बर्बाद किया गया था, उन्होंने खेल उपकरण और सहायक उपकरण की ऊंची कीमतों का हवाला देकर धन का गबन करने का आरोप लगाया था।
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