- Home
- टॉप न्यूज़
- अन्य
- आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सीबीआई की विशेष अदालत ने एनएसई को-लोकेशन मामले में आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 24 मार्च को इसी अदालत ने मामले में आनंद सुब्रमण्यम की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
पूर्व समूह संचालन अधिकारी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व एमडी के पूर्व सलाहकार सुब्रमण्यम को इस महीने फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने आनंद की दूसरी जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। अदालत ने सीबीआई को 26 अप्रैल तक अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है
सुब्रमण्यम की पहली जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि जांच के इस चरण में अभियोजन पक्ष अलग-अलग बिखरे बिंदुओं पर काम कर रहा है। आरोपपत्र दायर किया जाना है। जांच प्रारंभिक चरण में है और आरोपपत्र दाखिल करने के बाद ही ठोस जानकारी सामने आएगी। ऐसे में वर्तमान में जमानत देने का कोई आधार नहीं है।
सुब्रमण्यम की ओर से पेश अधिवक्ता अर्शदीप सिंह खुराना ने तर्क रखा कि प्राथमिकी में निहित आरोपों का संबंध है। उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि वह किसी भी तरह से लगाए गए आरोपों से जुड़ा नहीं है।
प्राथमिकी एक संजय गुप्ता और उनकी कंपनी ओपीजी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड को को-लोकेशन सुविधाओं तक अनुचित पहुंच में आवेदक की कथित भूमिका से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संजय गुप्ता ने अज्ञात व्यक्तियों की मदद से डेटा सेंटर के कर्मचारियों का प्रबंधन किया।
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS