हाईकोर्ट की टिप्पणी: करदाताओं के पैसे पर वीआईपी ट्रीटमेंट की प्रथा को बंद करना जरूरी

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पंजाब के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जसकीरत सिंह चहल की सुरक्षा हटाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि करदाताओं के पैसे पर वीआईपी ट्रीटमेंट की प्रथा को बंद करना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उनकी सुरक्षा वापस लेने के पंजाब सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी।

जसकीरत सिंह चहल ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पुलिस मेडल प्राप्त हुआ था। पंजाब में आतंकवाद के दौर में उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका अदा की थी। इस दौरान उनके घर को भी आग लगा दी गई थी। इसके बाद से ही उन्हें एक निजी सुरक्षा अधिकारी मिला था।


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