लखीमपुर खीरी कांड: आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी।

चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा की पीठ सोमवार सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। हिंसा में प्रभावित पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पीठ ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई थी जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के लिए प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘अप्रासंगिक’ विवरण पर भरोसा किया गया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के साथ-साथ चार्जशीट को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए जमानत रद्द करने की मांग की थी कि आरोप गंभीर हैं और गवाहों को जान को खतरा है।

उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दिमागी कसरत का है। वहीं आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि उनका मुवक्किल घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।


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