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बुलडोज़र से अभियुक्तों के घर गिराए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा
19 Apr 2022
, by: Imran Khan
जमीयत उलेमा ए- हिंद ने हाल ही में हिंसा के मामलों में अभियुक्तों के घरों को बुलडोज़र से गिराए जाने को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
जमीयत उलेमा ए- हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो भारत सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वे किसी भी आपराधिक मामले में अभियुक्तों के ख़िलाफ़ त्वरित कार्रवाई न करें.
याचिका में ये भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकारों को निर्देश जारी करे कि वे किसी के घर को गिराने जैसी दंडात्मक कार्रवाई न करें.
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