राशन कार्डधारियों को अप्रैल से सितम्बर तक दिया जायेगा अतिरिक्त राशन

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राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अन्त्योदय, प्राथमिकता एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डों पर माह अप्रैल से सिंतबर तक नियमित एवं अतिरिक्त आवंटन के खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।


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