धर्म संसद: ‘भड़काऊ भाषण’ मामले में दिल्ली पुलिस का यूटर्न, कहा- तथ्यों की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई

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सुप्रीम कोर्ट में अपने ताजा जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि धर्म संसद के खिलाफ शिकायत में दिए गए सभी भाषणों और अन्य सामग्रियों का विश्लेषण किया गया है। कार्यक्रम की एक वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिली। आगे की जांच के बाद चार मई को ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा-153 ए, 295ए, 298 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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