लघु खनिज के उत्खनन के लिए जनसुनवाई की अनिवार्यता ख़त्म

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केंद्र सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने आदेश जारी कर माइनर यानि लघु खनिज के उत्खनन के लिए जनसुनवाई की अनिवार्यता ख़त्म कर दी है । केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव डॉ . सुजीत कुमार बाजपेयी ने राजपत्र क्रमांक 27 अप्रैल 2022 को संसोधन अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर जारी किया है। उल्लेखनीय ही कि राज्य सरकार के इस आदेश के बाद राज्यों में संचालित होने वाले छोटे खदान जैसे रेट , पत्थर आदि पर यह अब लागू नहीं होगा । राज्यों में ऐसे छोटे माइनिंग पर जनसुनवाई लागू होने के कारण कार्य शुरू होने में बहुत देरी होती थी , जिससे सरकार को बड़े राजस्व की हानि हो रही थी , यह गाइड लाइन एनजीटी ने वर्ष 2006 में जारी किया था ।
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