High court: प्रणय रॉय और उनकी पत्नी को विदेश यात्रा की अनुमति

feature-top

उच्च न्यायालय ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने बुधवार को दिए फैसले में कहा कि हालांकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन दोनों के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उनके भागने की संभावना है।

अदालत ने कहा कि यह भी नहीं दिखाया गया है कि वे चल रही जांच में सहयोग नहीं कर रहे। याची द्वारा पेश तथ्यों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के देश में गहरे संबंध हैं और परिणामस्वरूप अंतरिम अनुमति के लिए आग्रह स्वीकार योग्य है। अदालत ने प्रणय और राधिका रॉय द्वारा दायर एक अगस्त से 30 अगस्त तक विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी आवेदन को स्वीकार कर लिया।

अदालत को बताया गया कि सीबीआई ने जून 2017 और अगस्त 2019 की दो एफआईआर दर्ज करने के संबंध में दंपति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। सीबीआई ने तर्क दिया कि एफआईआर में याचिकाकर्ताओं पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है।


feature-top