Delhi: हाईकोर्ट ने सोने की तस्करी को आतंकी कृत्य मानने से किया इनकार, कहा- इससे भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरा नहीं

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उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सोने की तस्करी से भारत की आर्थिक सुरक्षा या मौद्रिक स्थिरता के लिए खतरा नहीं है। इसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी कृत्य भी नहीं माना जा सकता। अदालत ने सोने की तस्करी के 9 आरोपियों को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने 2020 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब्त किए गए 83.6 किलोग्राम सोने की तस्करी में शामिल होने के आरोप में नौ लोगों को जमानत दी है। पीठ ने कहा कि कब्जा, उपयोग, उत्पादन, नकली मुद्रा या सिक्के का हस्तांतरण अपराध है, हालांकि सोने का उत्पादन व उपयोग आदि स्वयं अवैध या अपराध नहीं है।


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