हादसे में चोटिल व्यक्ति को मिलना चाहिए भविष्य के नुकसान के लिए मुआवजा -कर्नाटक हाई कोर्ट

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने माना है कि ऐसे मामलों में भी जहां किसी दुर्घटना में कोई मौत नहीं हुई हो केवल चोट लगी हो, पीड़ित को भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। अदालत ने दुर्घटना के शिकार हुबली के 39 वर्षीय निवासी अब्दुल महबूब तहसीलदार को दिए गए मुआवजे को 5.23 लाख रुपये से बढ़ाकर 6.11 लाख रुपये कर दिया। अदालत ने कहा, भविष्य की संभावनाओं के नुकसान को इस तथ्य के बावजूद शामिल किया जाना चाहिए कि यह मौत का मामला नहीं है, बल्कि चोट का मामला है, जिसमें पूरे शरीर की अक्षमता 20 प्रतिशत की सीमा तक हुई है और इससे कमाई की क्षमता पर असर पड़ा है। न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित और न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट की खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में कहा कि पैसे का मूल्य वर्षों से स्थिर नहीं रहता है।
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