Indian Bank : तीन माह से अधिक गर्भवती अस्थायी रूप से अयोग्य, नौकरी शुरू करने से पहले देना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट

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इंडियन बैंक ने तीन महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को बैंक में नौकरी के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया है। उन्हें नौकरी शुरू करने से पहले पंजीकृत डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। नतीजतन, ऐसी महिलाओं के नौकरी में शामिल होने में देरी होगी और वह वरिष्ठता खो देंगी। बैंक के इस प्रतिगामी फैसले की विभिन्न संगठनों ने आलोचना की है।

इंडियन बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देने तक नौकरी के लिए अस्थायी रूप से अस्वस्थ मानी जाएगी। चयनित पद पर नियुक्ति के लिए डिलीवरी के छह सप्ताह बाद उम्मीदवार की फिर से जांच की जाएगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में, अखिल भारतीय कामकाजी महिला मंच ने इस कदम को इंडियन बैंक की प्रतिगामी व स्त्री-विरोधी धारणा बताया है। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था। हालांकि, भारी विरोध के बाद एसबीआई ने इसे वापस ले लिया था। तब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एसबीआई को नोटिस भी जारी किया था।


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