मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी और रविचंद्रन को हम रिहा नहीं कर सकते

feature-top
मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी और पी रविचंद्रन की जल्द रिहाई से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उसके पास नलिनी और रविचंद्रन को रिहा करने की सुप्रीम कोर्ट के समान शक्तियां नहीं हैं। यदि याचिका पेरारीवलन की रिहाई पर आधारित है तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं
feature-top