- Home
- टॉप न्यूज़
- अन्य
- दूसरे राज्य में रजिस्टर हुई कार, कैसे वापस पायें पहले राज्य में चुकाया रोड टैक्स?
दूसरे राज्य में रजिस्टर हुई कार, कैसे वापस पायें पहले राज्य में चुकाया रोड टैक्स?
RC Transfer: नोएडा से जयपुर ट्रांसफर होने के बाद एक आईटी कंपनी में काम करने वाले हेमंत सिंह ने जयपुर में कार के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया. इस प्रक्रिया में उन्हें पता लगा कि यूपी में कार के रजिस्ट्रेशन के लिए चुकाया गया रोड टैक्स उन्हें वापस मिल सकता है.
एक बार कार का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आप उसके लिए लाइफ टाइम टैक्स चुकाते हैं. लेकिन अगर किसी वजह से आप कार दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन वहां ट्रांसफर कराना पड़ता है. अगर कार के मालिकाना हक में बदलाव नहीं हुआ है तो आप आरसी ट्रांसफर के छह महीने के भीतर पुराने रजिस्ट्रेशन वाले राज्य से रोड टैक्स वापस ले सकते हैं.
आम तौर पर कार रजिस्ट्रेशन के वक्त 15 साल के हिसाब से रोड टैक्स चार्ज किया जाता है जिसके किसी राज्य में दोबारा रजिस्ट्रेशन करने पर प्रो रेटा बेसिस पर आपको रोड टैक्स रिफंड मिल सकता है.
मसलन अगर रजिस्ट्रेशन के बाद पांच साल कर उस राज्य में चली और उसके बाद दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन कराया गया तो पहले चुकाई गयी रोड टैक्स की रकम का करीब 66 फीसदी रकम वापस मिल सकता है. स्मार्ट कार्ड फीस और एमसीडी पार्किंग फीस वापस नहीं मिल सकती.
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS