दिल्ली में पाचंवीं से आठवीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में आ सकती है डिटेंशन पॉलिसी

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दिल्ली केस्कूलों में पाचंवीं से आठवीं तक के बच्चों को फेल करने की डिटेंशन पॉलिसी आ सकती है। इस पॉलिसी के वापस आने पर बच्चे के फेल होने पर उसी क्लास में रोकने का नियम है जबकि अभी तक नो-डिटेंशन पॉलिसी लागू है जिसके तहत बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार दिल्ली के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम को इस साल बदला जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में संशोधन किया गया है।

इस बदलाव के आने से डिटेंशन पॉलिसी लागू की जा सकती है। निदेशालय के एक सकुर्लर के अनुसार जैसे ही यह नियम दिल्ली गैजेट में शामिल होगा वैसे ही यह नियम स्कूल में लागू हो जाएगा। जल्द ही यह नियम लागू होने की उम्मीद है। नियमों में जो संशोधन होगा उसके अनुसार बच्चे को कब कक्षा में रोका जाएगा इसके नियम होंगे। इन्हें दिल्ली मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के सेक्शन 16 के सब सेक्शन(3) केअनुसार अधिसूचित किया जाएगा।


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