प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवा लें, नहीं तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार

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वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहन चालकों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) लेने की सख्त चेतावनी दी गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वैद्य प्रदूषण प्रमाण पत्र रखें या कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।

दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की चेकिंग के आदेश जारी किए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को भी प्रदूषण प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। 15 जून को दिल्ली सरकार ने अपने पड़ोसी राज्यों को इस बाबत सूचना दे दी है। इस मामले में परिवहन विभाग ने भी नोटिस जारी किया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिन वाहनों का पीयूसीसी नियत तारीख तक वैध नहीं है, उनका चालान किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत पीयूसीसी न रखने पर तीन महीने तक की सजा हो सकती है या 10000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।


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