इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिल-टीना अंबानी के खिलाफ रोकी जांच

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अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी पर दर्ज फ्रॉड केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने FIR की जांच पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, 'यह मामला बेहद गंभीर है। इसकी विरोधी पार्टियां अपना जवाब दाखिल करें।' हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अनिल अंबानी सहित सभी विपक्षियों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है।

इस केस में सेबी अध्यक्ष, मुंबई और दिल्ली के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के डायरेक्टर को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस याची पवन कुमार की शिकायत पर दिया। उन्होंने शिकायत की थी कि पुलिस धमका रही है। याचिका में घोटाले और याची से मारपीट करने को लेकर दर्ज FIR की CBI जांच कराने की मांग की गई है।।।। अब याचिका की सुनवाई 25 जुलाई को होगी। स्वतंत्र पत्रकार पवन कुमार की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने की।


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