GST: विलासिता वस्तुओं पर 28% ही टैक्स - सचिव

feature-top

राजस्व सचिव ने कहा कि विलासिता वाले उत्पादों पर 28% की अधिकतम दर से ही जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, अन्य तीन कर दरों को हम दो में समायोजित कर सकते हैं। हम यह देख सकते हैं कि देश किस तरह आगे बढ़ता है और क्या इन दरों को कम कर सिर्फ एक दर पर ला सकते हैं या नहीं।

उन्होंने कहा, जीएसटी के लागू होने के 5 साल बाद अब आत्मावलोकन का समय है ताकि देखा जा सके कि यह ढांचा किस तरह विकसित हुआ है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग पर कहा कि ईंधन पर लगने वाला कर केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसके लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा।


feature-top