केरल: आतंकी संगठन IS से संबंधित मामले में दो व्यक्तियों को सात साल कैद की सजा

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केरल के कोच्चि में एनआईए की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) से संबंधित मामले में दो व्यक्तियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास, जबकि तीसरे शख्स को छह साल कैद की सजा सुनाई. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के विशेष न्यायाधीश अनिल के. भास्कर ने मामले में पहले और पांचवें दोषी -- मिदलाज (31) और हमसा (61) को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई. साथ ही, उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अदालत ने दूसरे दोषी अब्दुल रजाक (38) को छह साल कैद की सजा सुनाई और उसपर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने मंगलवार को तीनों को आतंकवाद की विचारधारा फैलाने और सीरिया भागने की कोशिश करने के जुर्म में दोषी ठहराया था. इस बीच, एनआईए के स्थाई वकील पीजी मनू ने मीडिया को बताया कि वह अभियोजन के फैसले से संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि उनपर साजिश के आरोप साबित हुए हैं जिसके बाद उन्हें दोषी ठहराया गया और उन्हें सजा सुनाई गई.


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