गांवों में लगेगी नारी अदालत, दिलाएंगी वैकल्पिक समाधान, महिला प्रधान वाली ग्राम पंचायतों में होगी शुरुआत

feature-top

महिलाओं की सुरक्षा व अधिकार से जुड़े मामलों के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों में नारी अदालत का संचालन होगा। महिला अधिकारों व कानूनी व्यवस्थाओं की जानकर सात से 11 महिला सदस्यों का समूह मध्यस्थता के जरिए महिलाओं को स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक समाधान दिलाने का काम करेगा।

केंद्रीय महिला कल्याण मंत्रालय ने हाल में मिशन शक्ति की संशोधित कार्ययोजना व गाइड लाइन में इस नए प्रोजेक्ट का एलान किया है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने यहां बताया, मिशन शक्ति के ‘संबल’ सब योजना के अंतर्गत यह नया प्रोजेक्ट जोड़ा गया है। सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के सामान्य स्तर के उत्पीड़न या अधिकारों में कटौती के मामलों को हल करने के लिए महिलाओं को एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। प्रारंभ में, इसे चिह्नित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल आकांक्षी जिलों की उन ग्राम पंचायतों में इसे पहले क्त्रिस्यान्वित किया जाना है, जिनका नेतृत्व निर्वाचित महिला ग्राम प्रधान कर रही हैं।

 पारिश्रमिक नहीं, पॉकेट खर्च और वर्दी मिलेगी महिला अदालत के लिए चयनित सदस्यों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। पर, बैठकें आयोजित होने पर उन्हें पॉकेट खर्च मिलेगा। सदस्यों को बैज व वर्दी के लिए भी धनराशि दी जाएगी। प्रति बैठक जेब खर्च के रूप में 3000 रुपये व दो वर्ष में एक बार वर्दी के लिए 800 रुपये दिए जाएंगे।


feature-top