मोदी सरकार पर राहुल और वरुण गांधी का एक साथ हमला

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केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि दाल, अनाज, चावल, गेहूं और आटे के सिंगल पैकेट, जिसका वजन 25 किलो या लीटर से ज़्यादा होगा, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा यानी ये प्री पैकेज्ड लेबल्ड कमोडिटी में नहीं आएंगे.

मिसाल के तौर पर 25 किलो के आटे के पैकेट पर ग्राहकों को पाँच प्रतिशत जीएसटी देना होगा लेकिन 30 किलो के पैकेट पर नहीं देना होगा.।,। 29 जून को जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई थी. इसी बैठक में कई वस्तुओं पर पाँच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फ़ैसला किया गया था. इसमें प्री पैकेज्ड और लेबल्ड फूड को भी रखा गया है. यह आज यानी 18 जुलाई से लागू हो गया है.

कहा जा रहा है कि सरकार के इस फ़ैसले से छोटे कारोबारियो को झटका लगेगा. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है, ''खाने-पीने के सामान और अनाज के कारोबार करने वाले सरकार के फ़ैसले से नाराज़ हैं. इससे छोटे कारोबारियों को काफ़ी नुक़सान होगा.''


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