पंजाब में ड्रोन पर सख्ती: अनुमति के बाद ही उड़ा सकेंगे, भारत-पाकिस्तान सीमा पर प्रतिबंधित दायरा दोगुना किया

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पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से ड्रोन के जरिये नशे और हथियार तस्करी के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब पुलिस, बॉर्डर रेंज के अधिकारियों और इंटेलिजेंस विभाग ने राज्य के सीमावर्ती जिलों में नए नियम लागू किए हैं। इन जिलों में अब भारत-पाक सीमा से छह किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है, जो पहले तीन किलोमीटर तक थी। 

अब से प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन मिला तो पंजाब पुलिस और बीएसएफ उस पर हमला कर तुरंत नष्ट कर देगी। साथ ही ड्रोन रखने वाले हर व्यक्ति को इसे उड़ाने के लिए अपने इलाके के डीसी से परमिट लेना होगा। दो दिन पहले चंडीगढ़ में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की अध्यक्षता में सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में राज्य पुलिस के आला अधिकारियों, सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों के अलावा इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, विभिन्न एसटीएफ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में डीआईजी बार्डर रेंज भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए। बैठक में फैसला लिया गया कि सीमा पार से घुसपैठ करने वाले ड्रोन को समय रहते पहचानने और मार गिराने के लिए स्थानीय स्तर पर ड्रोन उड़ाए जाने पर रोक लगाई जाए। इस संबंध में लोगों को जागरूक बनाने के लिए सिविल, पुलिस और प्रशासन की मदद ली जाए।


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