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स्वतंत्रता दिवस पर हवाई हमले का खतरा, कमिश्नर ने लगाई धारा 144
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी या अपराधी हवाई हमला कर सकते हैं. यह हमला विभिन्न हवाई प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर किया जा सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने 26 दिनों के लिए ड्रोन सहित हवाई वस्तु उड़ाने पर रोक लगा दी है. इसके लिए दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है और जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. यह आदेश आगामी 16 अगस्त तक लागू रहेगा.
पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है. यह बात सामने आई है कि कुछ अपराधी या आतंकवादी लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं. किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए वह किसी हवाई प्लेटफार्म जैसे पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएन, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट पैराजंपिंग के जरिए हमला कर सकते हैं.
इसके चलते उन्होंने उड़ने वाली इन वस्तुओं के उड़ने पर स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए रोक लगा दी है. इसे लेकर दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है. इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 22 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक के लिए लागू रहेगा.
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