छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 27 हफ्ते की गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की दी अनुमति

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग की 27 सप्ताह की प्रेगनेंसी को खत्म कर गर्भपात की अनुमति दी है. नाबालिग की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने हाईकोर्ट ने सिम्स मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ चिकित्सकों को सावधानीपूर्वक पूरी प्रक्रिया करने का निर्देश भी जारी किया है. 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी मां ने हाईकोर्ट से गर्भपात कराने की अनुमति मांगी थी।

रिश्तेदार ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म: 14 साल की नाबालिग लड़की को उसके एक रिश्तेदार ने गर्भवती कर दिया था. लड़की के गर्भवती होने की जानकारी लगने के बाद परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.

मां ने हाईकोर्ट में गर्भपात की मांगी अनुमति: नाबालिग की मां ने हाईकोर्ट में गर्भावस्था को खत्म करने की अनुमति मांगी थी. इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पहले सिम्स मेडिकल कॉलेज को लड़की का मेडिकल जांच कर गर्भपात करने लायक होने की जानकारी के लिए चेकअप करने के निर्देश दिए थे. जांच के बाद गर्भपात किये जाने की जानकारी मिलने पर कोर्ट ने गर्भपात का आदेश जारी कर दिया.


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