समय पर नहीं भरा टीडीएस रिटर्न तो लगेगा एक लाख रुपये तक जुर्माना

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अगर आपने समय पर अपना स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का रिटर्न दाखिल नहीं किया तो प्रतिदिन 200 रुपये लेट फी के साथ एक लाख रुपये तक भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए समय पर टीडीएस रिटर्न जरूर भरें।  2022-23 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए टीडीएस रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

देरी से टीडीएस भरने पर आयकर अधिकारी सबसे पहले आपसे लेट फी वसूलता है और उसके बाद जुर्माना। जुर्माना भी न्यूनतम 10,000 रुपये से लेकर अधिकतम एक लाख रुपये तक। इतना ही नहीं, देरी से टीडीएस रिटर्न भरने पर आयकर विभाग आपके सभी तरह के क्लेम खत्म कर सकता है। इसका मतलब आपको टीडीएस से जुड़े क्लेम का लाभ नहीं मिलेगा। 

टीडीएस रिटर्न हर तिमाही खत्म होने के बाद आने वाले महीने की आखिरी तारीख तक भर जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अप्रैल-जून तिमाही का रिटर्न 31 जुलाई तक, जुलाई-सितंबर तिमाही का रिटर्न 31 अक्तूबर तक, अक्तूबर-दिसंबर तिमाही का रिटर्न 31 जनवरी तक और जनवरी-मार्च तिमाही रिटर्न 31 मई तक भरा जाना चाहिए।


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