केंद्र का राज्यसभा में जवाब, यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों को देश में पढ़ाने का प्रावधान नहीं

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युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारत लौटे 20 हजार मेडिकल छात्रों का भविष्य खतरे में है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में कहा कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम-1956 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम-2019 के तहत विदेश में पढ़ाई करने वाले किसी मेडिकल छात्र को देश के कॉलेजों में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए, यूक्रेन से लौटे किसी भी भारतीय छात्र को देश के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है।
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