अब 17 साल की उम्र में कर सकेंगे Voter ID के लिए अप्लाई, चुनाव आयोग ने उठाया महत्वपूर्ण कदम

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देश के चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चुनाव आयोग के अनुसार, अब 17 साल की उम्र में युवा वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि, 17 साल के युवाओं को अब जरूरी नहीं कि, वह वोटर आईडी के लिए अप्लाई करने के लिए पहली जनवरी इंतजार करें।

इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है। ताकि युवाओं साल में तीन बार अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके।

चुनाव आयोग ने कहा है कि, अब युवा साल में तीन बार यानि 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए युवाओं को 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा। इसके बाद वोटर लिस्ट को हर तीन महीने में अपडेट किया जाएगा। वहीं, वोटर आईडी के लिए पात्र युवाओं को उस साल की अगली तिमाही में रजिस्टर किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने 18 साल पूरे किए हैं।

आयोग ने कहा कि, रजिस्ट्रेशन होने के बाद युवाओं को एक चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) दिया जाएगा। वहीं, इस समय वोटर लिस्ट 2023 के लिए संशोधन किया जा रहा है। कोई भी नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 के तक 18 साल का हो रहा है वो भी मतदाता के रूप में वोटर आईडी के लिए अंतिम तारीख से पहले अप्लाई कर सकता है।

हाल ही में चुनाव आयोग की सिफारिशों पर कानून एवं न्याय मंत्रालय ने आरपी अधिनियम में संशोधन किया था। इसमें चार योग्यता तिथियों को यानि 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर युवाओं को मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता के रूप में प्रदान किया गया है। पहले केवल 1 जनवरी ही योग्यता की तारीख मानी जाती थी।


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