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इन गलतियों से बचेंगे तो खारिज नहीं होगा क्लेम, नहीं तो खुद ही उठाना पड़ेगा इलाज का पूरा खर्च
मेडिकल इमरजेंसी जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में स्वास्थ्य बीमा काफी मददगार होता है। यह न सिर्फ आपको बड़ी बीमारियों के इलाज पर होने वाले भारी-भरकम खर्च से बचाता है बल्कि मानसिक सुरक्षा भी देता है। यह तभी संभव है, जब स्वास्थ्य बीमा कंपनी से आपको (बीमाधारक) पूरा क्लेम मिल जाए।
हालांकि, कई बार बीमा कंपनियां क्लेम खारिज कर देती हैं। इससे इलाज के पूरे खर्च की भरपाई आपको ही करनी पड़ती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बीमा कंपनी आपका क्लेम खारिज न करे तो इन गलतियों से जरूर बचें।
वेटिंग पीरियड की लें जानकारी पॉलिसी खरीदते समय यह जानकारी जरूर लें कि किसी बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड कितना है। वेटिंग पीरियड का मतलब है कि पॉलिसी खरीदने की तारीख से एक निश्चित अवधि के बाद ही बीमा कंपनी किसी खास बीमारी के इलाज का खर्च उठाती है। अगर वेटिंग पीरियड में उस बीमारी का इलाज कराते हैं तो क्लेम नहीं मिलेगा।
समय पर रिन्यू कराएं पॉलिसी क्लेम खारिज होने से बचने के लिए जरूरी है कि हर साल समय पर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को रिन्यू जरूर कराएं। ऐसा नहीं करने पर क्लेम का लाभ नहीं मिलता है। अगर आप पॉलिसी रिन्यू कराने से चूक गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकांश बीमा कंपनियां 15 दिन की छूट अवधि देती हैं। इस दौरान आप पॉलिसी अवधि के लाभ को गंवाए बिना उसे रिन्यू करा सकते हैं।
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