म्यूचुअल फंड नियमों में SEBI ने किए बदलाव, जानिए किस पर पड़ने वाला है असर

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बॉडी (सेबी) ने प्रायोजकों के लिए सहयोगी की परिभाषा की अनिवार्यता को दूर करने के लिए म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव किया है। सेबी ने एक अधिसूचना में कहा कि नए नियम तीन सितंबर से प्रभावी होंगे। निदेशक मंडल ने पिछले माह हुई बैठक में नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

नियामक ने कहा, ‘‘सहयोगी की परिभाषा उन प्रायोजकों पर लागू नहीं होगी, जो बीमा पॉलिसी धारकों या ऐसी अन्य योजनाओं के लाभार्थियों की ओर से विभिन्न कंपनियों में निवेश करते हैं।’’

नियमों के तहत, सहयोगी में एक व्यक्ति शामिल होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या रिश्तेदारों के साथ मिलकर संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) या न्यासी पर नियंत्रण रखता है। वर्तमान में इस तरह के 43 म्यूचुअल फंड कंपनियों, जो करीब 38 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रबंधन करती हैं।


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