विदेश जाने वाले यात्रियों की डिटेल देंगी एयरलाइन कंपनियां, सरकार की नई गाइडलाइन

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देश में आने या देश से बाहर जाने वाले यात्रियों को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने एयरलाइन कंपनियों से उड़ानों के प्रस्थान से 24 घंटे पहले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के कॉन्टैक्ट, पीएनआर डिटेल और पेमेंट से जुड़ी जानकारी सीमा-शुल्क अधिकारियों के साथ साझा करने को कहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड ने ‘यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022’ को नोटिफाई करते हुए एयरलाइन कंपनियों को अनिवार्य रूप से इसका अनुपालन करने को कहा है।

क्या है वजह: इसका मकसद यात्रियों का ‘जोखिम विश्लेषण’ करना है ताकि आर्थिक और अन्य अपराधियों को देश छोड़कर भागने से रोका जा सके। इसके साथ ही इस प्रावधान से तस्करी जैसे किसी भी अवैध गतिविधियों की जांच करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही भारत अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के पीएनआर का ब्योरा इकट्ठा करने वाले 60 देशों की सूची में शामिल हो गया है।।।।। रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा: सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हर एयरलाइन कंपनी को इस नियम के अनुपालन के लिए सीमा शुल्क विभाग के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कंपनियों को भारत आने वाले और भारत से जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सूचना देनी होगी। इस सूचना में यात्री का नाम, बिलिंग / भुगतान जानकारी (क्रेडिट कार्ड नंबर), टिकट जारी करने की तारीख के साथ एक ही पीएनआर टिकट पर यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम भी शामिल होंगे।

 


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