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FCRA: गृह मंत्रालय की कार्रवाई से प्रभावित एनजीओ समीक्षा केलिए 11 सितंबर से देंगे ऑनलाइन आवेदन, निर्देश जारी
एफसीआरए (Foreign Contribution (Regulation) Act) के तहत ऐसे एनजीओ जिनके खिलाफ गृह मंत्रालय ने कार्रवाई ककरते हुए उन्हें सस्पेंड किया है या उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया है वे गृह मंत्रालय के इस फैसले के रिविजन के लिए गृह सचिव को एक सितंबर के बाद ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे।
बता दें कि कानूनन ऐसे सभी एनजीओ जो विदेशों से फंड्स लेते हैं उन्हें एफसीआर के तहत निबंधित होना अनिवार्य है। गृह मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर रिविजन से जुड़े नए नियम की जानकारी दी गई है। रिविजन के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने के लिए एनजीओ को जरूरी दस्तावेजों के साथ शुल्क के रूप में 3000 रुपये का भुगतान केंद्र सरकार की ओर से तय पेंमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा।
बता दें कि पूर्व में रिविजन शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से एक हजार रुपये का भुगतान करना पड़ता था। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एक सितंबर के बाद फिजिकल तरीके से रिविजन के आवेदन नहीं लिए जाएंगे। एफसीआरए कानून के तहत निबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO) को रिविजन के लिए आवेदन को https://fcraonline.nic.in/ पर जाकर अपलोड करना होगा।
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