इमरान ख़ान को मिली तीन दिन की अग्रिम ज़मानत, कोर्ट ने 25 अगस्त तक पेश होने को कहा

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को दहशतगर्दी एक मामले में तीन दिन की ज़मानत मिली है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान को अग्रिम ज़मानत देते हुए उन्हें 25 अगस्त तक आतंकवाद निरोधी कोर्ट के सामने पेश होने को कहा है.

इमरान खान के वकीलों ने कोर्ट में कहा था कि इमरान ख़ान मामले में जांच के लिए तैयार हैं. उनका अतीत में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही उन्हें कभी सज़ा दी गई है. इसके साथ ही वकीलों ने ये भी कहा कि इमरान ख़ान को अग्रिम ज़मानत देने से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है.

वहीं दूसरी तरफ़ रजिस्ट्रार ऑफ़िस ने इमरान ख़ान की अग्रिम ज़मानत की याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि उनके पास बायोमेट्रिक रिकॉर्ड नहीं है. रजिस्ट्रार ऑफ़िस की तरफ़ से कहा गया कि इमरान ख़ान को हाई कोर्ट की जगह आतंकवाद निरोधी कोर्ट में जाना चाहिए.

इमरान ख़ान की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद निरोधी कोर्ट के जज छुट्टी पर हैं, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है


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