शिवसेना पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के दावे पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फ़ैसला

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शिवसेना पार्टी के चुनाव चिह्न पर दावे लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के पास भेज दिया है.

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा कि पाँच जजों की बड़ी संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी. कोर्ट ने कहा कि संविधान पीठ ही ये तय करेगी कि चुनाव आयोग किस गुट को शिवसेना का असली हकदार बताता है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से गुरुवार तक कोई आदेश पारित नहीं करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच में भारत की चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली शामिल थे.

लाइव लॉ के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि चुनाव आयोग को आधिकारिक शिवसेना पार्टी के रूप में एकनाथ शिंदे के दावे को तय करने से रोका जाए.

कुछ महीने पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के ख़िलाफ़ बग़ावत कर दी थी. उनके साथ शिवसेना के कई विधायक भी थे. बाद में उद्धव ठाकरे ने इस्तीफ़ा दे दिया.

एकनाथ शिंदे ने बाद में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई. अब असली शिवसेना कौन है, ये मामला अदालत में है.


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