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ऑनलाइन गेम में जीती राशि पर लगेगा टैक्स, ब्याज के साथ 30 फीसदी कर के हिसाब से भरना होगा
गेमिंग उद्योग में हो रही कर चोरी को रोकने के आयकर विभाग के प्रयासों के बीच ऑनलाइन गेम के विजेताओं को अब बिना किसी छूट के ब्याज के साथ कुल 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।
इसके साथ ही उन्हें टैक्स और ब्याज पर अतिरिक्त 25-30 फीसदी रकम का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन गेम के विजेता अगर निर्धारित समय तक टैक्स नहीं चुकाते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने एक साक्षात्कार में कहा कि गेमिंग उद्योग में हो रही टैक्स चोरी पर आयकर विभाग की नजर है। किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने के लिए ऑनलाइन गेम के विजेता अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करने के साथ अपनी आय का खुलासा करें व लागू टैक्स का भुगतान करें।
सामान्य रूप से आईटीआर-यू भरने की अंतिम तिथि संबंधित आकलन वर्ष के खत्म होने के 24 महीने बाद होती है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर-यू भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है। उन्होंने कहा, विभिन्न गेमिंग पोर्टल के खेलों के विजेताओं को आईटीआर-यू का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जुर्माने से बचने के लिए आगे आने और टैक्स चुकाने का प्रावधान है।
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