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शिवसेना विवाद पर SC में सुनवाई आज:5 जजों की संविधान पीठ करेगी फैसला
शिवसेना पर अधिकार को आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 25 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में लिस्टिंग न होने की वजह टल गई। पांच जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
पूर्व CJI एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने 8 सवाल तैयार किए हैं। इन सवालों के आधार पर संविधान पीठ फैसला करेगी कि शिवसेना किसकी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह पार्टी सिंबल विवाद पर गुरुवार तक फैसला ना ले।
शिंदे ने अयोग्यता के आरोप को बताया था गलत
पिछली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया गया है। हम अभी भी शिवसैनिक हैं। उधर, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं, अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
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