हाईकोर्ट ने पूछा- टेलीग्राम एप सात दिन में बताए कॉपीराइट कानून तोड़ने वालों के नाम-पते

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मोबाइल मैसेजिंग एप टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वह सात दिन में उन सभी एप यूजर्स, चैनलों व ऑपरेटरों के नाम सौंपे, जो कॉपीराइट कानून तोड़ रहे हैं। इनके मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस सहित जानकारियां सीलबंद लिफाफे में देने को कहा गया है। टेलीग्राम निजता का अधिकार व बोलने की आजादी की आड़ में यह जानकारियां नहीं देना चाहता था। हाईकोर्ट ने कहा, इनका उपयोग कानून तोड़ने वालों को बचाने के लिए नहीं हो सकता।

मामले में विभिन्न कोचिंग संस्थानों का टेलीग्राम पर आरोप था कि उसके एप से संस्थानों की अध्ययन सामग्री शेयर हो रही है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, कौन लोग कॉपीराइट उल्लंघन कर रहे हैं, यह सामने लाए बिना पीड़ितों को राहत नहीं मिलेगी। साथ ही कहा, बोलने की आजादी व निजता के अधिकार मौजूदा मामले के तथ्यों व हालात में अप्रासंगिक हैं। कानूनी उल्लंघनकर्ता या कोई भी नागरिक अपने गैर-कानूनों कामों के परिणाम भुगतने से बचने के लिए इनका सहारा नहीं ले सकता।


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