ED: शराब तस्करी के मामले में 3.51 करोड़ की संपत्ति कुर्क

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प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बिहार के एक शराब तस्कर और उसके परिवार की 3.51 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है।

बयान में कहा गया है कि आरोपी विद्यो राय की आठ अचल संपत्तियां राज्य के समस्तीपुर जिले में स्थित हैं और ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत उन्हें कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया। 

ईडी ने बिहार पुलिस की कई प्राथमिकियों का अध्ययन करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि राय अन्य आपराधिक गतिविधियों के साथ-साथ शराब की अवैध बिक्री और खरीद में शामिल थे। ।


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