कोविड नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को दी यह जिम्मेदारी

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उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग (ईसीआई) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी राजनीतिक दल चुनावों के संचालन और बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के दौरान कोविड-19 प्रबंधन पर उसके दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और सेंटर फॉर एकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज (सीएएससी) के अध्यक्ष डॉ विक्रम सिंह की याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश पारित किए।

पीठ ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग अगस्त 2020 में इसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों को 16 अप्रैल, 2021 को जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। याचिका में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग सहित अनिवार्य दिशानिर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता विराग गुप्ता ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग ने भी नोट किया है कि उनके दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है।


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