हिजाब विवाद में अब SC से बोला मुस्लिम पक्ष- कुरान के आधार पर नहीं,

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हिजाब विवाद में अब SC से बोला मुस्लिम पक्ष- कुरान के आधार पर नहीं, महिलाओं के अधिकार पर हो फैसला सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में सुनवाई जारी है। अब सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने अपने सुर बदले हैं और कहा है कि हिजाब की जरूरत को कुरान के बजाए महिला के अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। इसपर शीर्ष न्यायालय ने भी एड्वोकेट से बदलते तर्कों पर जवाब मांगा है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने हिजाब को इस्लाम में जरूरी बताया था।

कुरान की व्याख्या में सक्षम नहीं है कोर्ट: मुस्लिम पक्ष सोमवार को मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ वकीलों यूसुफ एच मुछाला और सलमान खुर्शीद ने कहा कि कोर्ट अरबी भाषा में कुशल नहीं है, जिसके चलते वह कुरान की व्याख्या नहीं कर सकता। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत की तरफ से हिजाब को महिला के निजता, सम्मान और पहचान सुरक्षित रखने के अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए।


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