गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी को छह महीने क़ैद की सज़ा

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अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन कोर्ट नेचंीईी गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जिग्नेश मेवाणी को सड़क जाम करने के एक मामले में छह महीने की क़ैद और जु़र्माने की सज़ा सुनाई है. उनके साथ 18 अन्य लोगों को भी यह सज़ा दी गई है.

2016 में दंगे करने और ग़ैर क़ानूनी तौर पर सभा करने वाले एक केस में सभी लोगों को यही सज़ा सुनाई गई है.

हालांकि अदालत ने ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए मौक़ा देते हुए सज़ा पाए लोगों को 17 अक्तूबर तक का वक़्त दिया है.

सज़ा सुनाए जाने के बाद जिग्नेश मेवाणी ने ट्विटर पर तंज़ कसते हुए लिखा है, ‘‘आंदोलनकारियों को सज़ा और बलात्कारियों को रिहाई.’’


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