किन-किन परिस्थितियों में कम हो सकती है फांसी की सजा...

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सुप्रीम कोर्ट उन मामलों पर आज सोमवार को अपना फैसला सुना सकता है, जिसमें इन बातों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए जाने हैं कि निचली अदालत में सुनवाई के दौरान ही किन परिस्थितियों में और कब मृत्युदंड को कम करने पर विचार किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने शनिवार 17 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि मौत की सजा अपरिवर्तनीय है और आरोपी को सजा कम कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि अदालत यह निष्कर्ष निकाल सके कि मृत्युदंड की जरूरत नहीं है।


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