TRP घोटाला: ED के आरोप पत्र में दावा- रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई सबूत नहीं

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को मुंबई की एक विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में दावा किया है कि कथित टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आरोपपत्र में केन्द्रीय एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच उससे अलग थी। साथ ही ईडी ने कहा कि उसे साक्ष्य मिले हैं कि कुछ क्षेत्रीय और मनोरंजन चैनल टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (TRP) के 'नमूने' में हेरफेर करने में शामिल थे।

विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे ने बुधवार को इस आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। ईडी ने इस मामले में नवंबर, 2020 में ईसीआईआर दर्ज किया था, जो प्राथमिकी के समान है। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी, दो मराठी चैनलों और कुछ लोगों के खिलाफ कथित टीआरपी घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया था।


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