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मदनवाड़ा मुठभेड़ में IPS मुकेश गुप्ता को राहत:सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आयोग की अनुशंसा पर रोक लगाई
मदनवाड़ा जांच आयोग के फैसले पर IPS मुकेश गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की फाइडिंग और अनुशंसा पर रोक लगा दी है। आयोग की जांच रिपोर्ट में दोषी करार देने पर तत्कालीन IG और IPS मुकेश गुप्ता ने पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर उनके पक्ष में स्टे दिया गया है। मदनवाड़ा में नक्सली-पुलिस मुठभेड़ में राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी समेत 29 जवान शहीद हुए थे।
IPS मुकेश गुप्ता ने शंभू नाथ श्रीवास्तव जांच आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी, एडवोकेट विवेक शर्मा और रवि शर्मा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अंतरिम राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
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