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पर्यटन मंडल के होटलों में बिकेगी शराब,छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने दी मंजूरी
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के होटलों-मोटलों में अब विदेशी शराब भी परोसी जाएंगी। आबकारी विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। शर्त है कि यह शराब होटल के रेस्टोरेंट या ऐसे ही किसी जगह पर ग्राहकों को खुली बोतल से परोसी जाएंगी। इसके लिए संबंधित होटल को एफएल-3 श्रेणी का लाइसेंस जारी होगा। इन होटलों में पीने-पिलाने का सिलसिला दोपहर 12 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे तक चल सकता है।
आबकारी विभाग ने लाइसेंस लेने वालों के लिए कुछ शर्तें भी रखी है। पहली शर्त है कि इन होटलों में परोसने के लिए विदेशी शराब की खरीदी उसी जिले की किसी फुटकर दुकान से हो। यह दुकान कलेक्टर तय करेंगे। दूसरी यह कि होटल में केवल एक ही बार रूम और शराब काउंटर की अनुमति होगी।
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