सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया

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एक अधिसूचना में, सरकार ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके संबद्ध संगठनों या मोर्चों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत तत्काल प्रभाव से "गैरकानूनी संघ" घोषित किया गया है। अगले पांच साल के लिए संगठन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह देशव्यापी छापेमारी और पीएफआई के नेताओं और पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद आया है।


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