दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध हटाया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर में गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड तंबाकू और ऐसे ही अन्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर लगी रोक हटा दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंध "यांत्रिक तरीके" से जारी किया गया था। न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने कहा कि कानून का सवाल केवल जन चेतना और भावनाओं के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है।


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