अतिक्रमण हटाने में देरी हुई तो रोकेंगे बीबीएमपी इंजीनियरों का वेतन : हाईकोर्ट
02 Oct 2022
, by: Babuaa Desk
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) को चेतावनी दी कि यदि अतिक्रमण हटाने के काम में देरी होती है, तो अदालत को अपने इंजीनियरों का वेतन रोकना पड़ सकता है जो विध्वंस अभियान के लिए जिम्मेदार हैं। अदालत ने आगे चेतावनी दी कि समय पर काम पूरा नहीं होने पर बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त के खिलाफ उचित आदेश जारी करना होगा।
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