अमानतुल्लाह खान से हटेगा 'बैड कैरेक्टर' का ठप्पा? दिल्ली हाईकोर्ट ने 'आप' विधायक की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

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दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानुल्लाह खान की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा 'बैड कैरेक्टर' घोषित करने के आदेश को चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने 1 जून को अमानुल्लाह खान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीट खोलने और उन्हें 'बैड कैरेक्टर' घोषित करने को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से दिल्ली पुलिस को फैसले पर कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम निर्देश देने का आग्रह किया था।

'आप' विधायक अमानुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती देते हुए एडवोकेट एम सूफियान सिद्दीकी के माध्यम से एक याचिका दायर की है। उन्होंने इस फैसले को रद्द करने की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि इस संबंध में नियमों और विनियमों के उल्लंघन में डोजियर को मीडिया में लीक कर दिया गया था, जो इसे गोपनीय रखने का आदेश देता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस द्वारा कानूननी प्रक्रिया के खुलेआम दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट मामला है।


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